Introduction
जेल में बंद 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा ने अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया है। राणा ने 19 अप्रैल को अपने वकील के माध्यम से विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष याचिका दायर की, जिन्होंने सोमवार को एनआईए को 23 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी को 10 अप्रैल को एक अदालत ने 18 दिन की हिरासत में भेज दिया था। एनआईए ने आरोप लगाया कि आपराधिक साजिश के एक हिस्से के रूप में आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले राणा के साथ पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी।
एनआईए ने अदालत को बताया कि हेडली ने संभावित चुनौतियों का अनुमान लगाते हुए राणा को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उसके सामान और संपत्तियों का ब्यौरा था। एनआईए ने राणा की रिमांड की मांग करते हुए अदालत को बताया कि हेडली ने राणा को इस साजिश में पाकिस्तानी नागरिकों इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान की संलिप्तता के बारे में भी बताया था, जो इस मामले में आरोपी हैं।
26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को अमेरिका के नागरिक के रूप में भारत लाया गया था, जब 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। 26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग का उपयोग करके भारत की वित्तीय राजधानी में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमला किया था।
लगभग 60 घंटे तक चले हमले में 166 लोग मारे गए।